अनुच्छेद 343 :-
संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी ।
14 सितंबर 1949 को हिंदी हमारी राजभाषा घोषित हुई परंतु 26 जनवरी 1965 को इसे लागू किया गया ।
अनुच्छेद 344 :-
राजभाषा आयोग का प्रावधान ।
अनुच्छेद 344(4) :-
राजभाषा आयोग के अतिरिक्त एक 30 सदस्यीय समिति का प्रावधान किया गया है जो लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी होगी ।
इन सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणिय मतदान प्रणाली से होगा ।
अनुच्छेद 345 :-
राज्य का राजभाषा चुनने का अधिकार ।
अनुच्छेद 346 :-
दो या दो से अधिक राज्यों के बीच संपर्क की भाषा संघ की राजभाषा होगी ।
अनुच्छेद 348 :-
जब तक संसद कोई भी कानून नहीं बनाती है तब तक -
1. सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के सभी कार्य अंग्रेजी भाषा में होंगे ।
2. संसद या विधानमंडल में पेश होने वाले सभी विधेयक, संशोधन तथा अध्यादेश की भाषा भी अंग्रेजी होगी ।
अनुच्छेद 350 :-
याचना की भाषा ।
अनुच्छेद 350(A) :-
राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में दे ।
अनुच्छेद 351 :-
राज्य का कर्तव्य हैं कि हिंदी भाषा का विकास करें ।
Polity की Free PDF यहां से Download करें
सभी बिषयवार Free PDF यहां से Download करें