भाग 17 - [ राजभाषा ( अनुच्छेद - 343 - 351 ) ]

भाग 17 - राजभाषा ( अनुच्छेद - 343 - 351 )

अनुच्छेद 343 :-

संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी ।
14 सितंबर 1949 को हिंदी हमारी राजभाषा घोषित हुई परंतु 26 जनवरी 1965 को इसे लागू किया गया ।


अनुच्छेद 344 :-

राजभाषा आयोग का प्रावधान ।


अनुच्छेद 344(4) :-

राजभाषा आयोग के अतिरिक्त एक 30 सदस्यीय समिति का प्रावधान किया गया है जो लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी होगी ।
इन सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणिय मतदान प्रणाली से होगा ।


अनुच्छेद 345 :-

राज्य का राजभाषा चुनने का अधिकार ।


अनुच्छेद 346 :-

दो या दो से अधिक राज्यों के बीच संपर्क की भाषा संघ की राजभाषा होगी ।


अनुच्छेद 348 :-

जब तक संसद कोई भी कानून नहीं बनाती है तब तक -
1. सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के सभी कार्य अंग्रेजी भाषा में होंगे ।
2. संसद या विधानमंडल में पेश होने वाले सभी विधेयक, संशोधन तथा अध्यादेश की भाषा भी अंग्रेजी होगी ।


अनुच्छेद 350 :-

याचना की भाषा ।


अनुच्छेद 350(A) :-

राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में दे ।


अनुच्छेद 351 :-

राज्य का कर्तव्य हैं कि हिंदी भाषा का विकास करें ।


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